फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   crime news

चरस तस्कर को दस साल का कारावास

Tue, 14 Jun 2016 07:13 PM IST
कुल्लू
कुल्लू Updated Tue, 14 Jun 2016 07:13 PM IST
विज्ञापन
crime news
सजा सुनाई - फोटो : अमर उजाला

विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के भी फरमान जारी किए है। जुर्माना अदा नहीं करने के सूरत में अभियुक्त को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी ने बताया कि उक्त अभियुक्त को पुलिस ने 20 नवंबर 2014 को शौंढ़ाधार में एक नाले के पास चरस के साथ पकड़ा था।

विज्ञापन


यह सजा भोसाधार निवासी खेम चंद को सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि उस दौरान पुलिस यहां नाके पर थी और खेमचंद इस दौरान एक बैग लेकर धार की तरफ से आ रहा था और पुलिस देखकर भागने लगा था। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो किलो एक सौ ग्राम चरस बरामद की थी। उसके बाद पुलिस ने न्यायालय में मामला पेश किया था और न्यायालय में विचाराधीन था। आरोप तय होने पर मंगलवार को अदालत से यह सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed