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Kullu News: चरस के मामले में दोषी को आठ साल का कठोर कारावास

Mon, 30 Jun 2025 10:22 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Mon, 30 Jun 2025 10:22 PM IST
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Convict sentenced to eight years rigorous imprisonment in charas case
80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया, कार में बैठी महिला को किया बरी
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विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया फैसला

संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को आठ वर्षों के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त छह माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 17 मई, 2017 को लगभग 4:40 बजे शाम को पुलिस थाना भुंतर के एसआई विजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी टीसीपी बजौरा पर नाकाबंदी ड्यूटी पर थी। इस दौरान आरोपी एक सफेद रंग की ऑल्टो कार में एक महिला के साथ आया। महिला सह चालक सीट पर थी। संदेह के आधार पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। कार के डैशबोर्ड से 980 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत भुंतर थाना में केस दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश-प्रथम कुल्लू प्रकाश चंद राणा ने आरोपी चुनी लाल निवासी गांव शरण, डाकघर नग्गर, तहसील एवं जिला कुल्लू को आठ साल को कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा 80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। कार में बैठी महिला को बरी कर दिया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही अदालत में करवाई गई।
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