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Kullu News: चरस तस्कर को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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कुल्लू। विशेष न्यायाधीश-प्रथम, कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी पाए गए एक आरोपी को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख 30 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 30 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 अक्तूबर 2022 को एसआई नारायण लाल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट (एसआईयू) कुल्लू की पुलिस टीम मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। पूर्व सूचना के आधार पर चिपनी के समीप तुंग स्थान पर झुडू राम के कब्जे से 3.115 किलोग्राम चरस बरामद की गई।
इस बरामदगी के आधार पर थाना बंजार में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी झुडू राम निवासी गांव गलिंगचा, डाकघर बठाहड़, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए 13 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 अक्तूबर 2022 को एसआई नारायण लाल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट (एसआईयू) कुल्लू की पुलिस टीम मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। पूर्व सूचना के आधार पर चिपनी के समीप तुंग स्थान पर झुडू राम के कब्जे से 3.115 किलोग्राम चरस बरामद की गई।
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इस बरामदगी के आधार पर थाना बंजार में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी झुडू राम निवासी गांव गलिंगचा, डाकघर बठाहड़, तहसील बंजार, जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए 13 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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