{"_id":"687f7dce04b515fc1f0b7a5c","slug":"bihar-voters-can-take-counting-forms-till-25th-deputy-commissioner-kullu-news-c-89-1-ssml1012-152804-2025-07-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार के मतदाता 25 तक ले सकते हैं गणना प्रपत्र : उपायुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिहार के मतदाता 25 तक ले सकते हैं गणना प्रपत्र : उपायुक्त
Wed, 23 Jul 2025 05:31 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 23 Jul 2025 05:31 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। हिमाचल में रहने वाले बिहार के मतदाता निर्वाचक नामावाली में अपना नाम सत्यापन ऑनलाइन अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। हालांकि प्रारूप निर्वाचक नामावाली एक अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।
दावे और आपत्तियाें की अवधि 01 अगस्त, से 01 सितंतर, 2025 तक निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू में रहने वाले बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा ईसीआईएनईटी एप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। गणना प्रपत्र के लिए तय 11 दस्तावेजों में कोई भी संलग्न किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कुल्लू। हिमाचल में रहने वाले बिहार के मतदाता निर्वाचक नामावाली में अपना नाम सत्यापन ऑनलाइन अथवा परिवार के सदस्यों के सहयोग से गणना प्रपत्र भर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 25 जुलाई, 2025 तक गणना प्रपत्र प्राप्त किए जाने हैं। हालांकि प्रारूप निर्वाचक नामावाली एक अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।
विज्ञापन
दावे और आपत्तियाें की अवधि 01 अगस्त, से 01 सितंतर, 2025 तक निर्धारित है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू में रहने वाले बिहार के मतदाता अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट https://voters.eci.gov.in अथवा ईसीआईएनईटी एप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं। गणना प्रपत्र के लिए तय 11 दस्तावेजों में कोई भी संलग्न किया जा सकता है।
विज्ञापन