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पहचान पत्र के साथ एक्सचेंज होंगे पुराने नोट

Wed, 09 Nov 2016 09:28 PM IST
कुल्लू
कुल्लू Updated Wed, 09 Nov 2016 09:28 PM IST
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कुल्लू अस्पताल में दवाई की दुकान में दवाई खरीदते मरीज - फोटो : अमर उजाला

बीते आधी रात से देश में अचानक पांच सौ और हजार रुपये के नोट को बंद किए जाने की घोषणा के बाद लोग अब बैंकों में अपने पुराने नोट बदलने और जमा करने का इंतजार कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को इसके लिए 19 पेज की एक गाइड लाइन जारी कर दी है। वीरवार से बैंकों में पांच सौ और हजार रुपये के पुराने नोट बदलने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के मुताबिक ग्राहक बुधवार से अपने पैन नंबर से लिंक बैंक खातों में मर्जी अनुसार रकम जमा कर सकते हैं। वहीं बिना पैन कार्ड लिंक वाले खातों में अधिकतम 50 हजार तक रुपये जमा करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ बैकों में अलग से विशेष काउंटर खोलने की व्यवस्था की गई है।

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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मंडी जोन के एएम अजय महाजन ने बताया कि ग्राहकों को पुराने 500 और 1000 नोटों के बदले 100 रूपये के करेंसी दिए जाएंगे। जबकि एटीएम से एक बार में महज 2000 रूपये तक निकाल सकेंगे। एटीएम से भी ग्राहकों को 100 रूपये के ही करेंसी मिलेंगे। वहीं ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स बैंक के आखाड़ा स्थित ब्रांच के लोन अधिकारी कर्म चंद ने बताया कि आरबीआई के निर्देशों के पालन के लिए स्टाफ ने पूरी तैयारी कर ली है। ग्राहकों को दिक्कत न आए इसके लिए स्टाफ को हिदायत दी गई है। लेनदेन के दौरान बिना खाता धारकों के साथ ही खाता धारकों को भी अपने साथ पहचान पत्र लाना होगा। नोट बदलने से पहले एक फार्म को भरना होगा। हालांकि कुछ बैंकों के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एक साथ 500 और 1000 के नोटों के बदले 100 रूपये के करेंसी देने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इन अधिकारियों ने बताया कि कई बैंकों में 100 और इससे छोटे नोटों की स्टॉक पर्याप्त नहीं है। लिहाजा एक्सचेंज के दौरान बैंकों के साथ ग्राहकों को भी परेशान होना पड़ सकता है।           

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