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Kullu News: निगम में शिक्षा ऋण योजना के लिए करें आवेदन

Mon, 06 Jan 2025 10:10 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Mon, 06 Jan 2025 10:10 PM IST
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Apply for education loan scheme in the corporation
कुल्लू। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा मैट्रिक के बाद तकनीकी विषयों में डिप्लोमा, डिग्री कोर्स के लिए 75,000 रुपये तक ऋण ब्याज मुक्त और 75,000 से 1,50,000 रुपये तक 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर पाने के लिए आवेदन करें।
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वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा ऋण योजना के लिए आवेदक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम कुल्लू के प्रबंधक कमलजीत ने कहा कि यह केवल उन्हीं परिवारों के छात्र एवं छात्राओं को प्रदान किया जाता है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो। आवेदक हिमाचल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो। संवाद
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