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Kullu News: कुल्लू की लोक अदालत में हुआ 7348 मामलों का निपटारा
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कुल्लू में लोक अदालत में मामलों का निपटारा करते हुए। संवाद
- फोटो : Kullu
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कुल्लू। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला न्यायालय कुल्लू में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 7,348 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें सबसे अधिक मामले एमवी एक्ट के 6,829 मामले निपटाए गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, जमीन के विवाद, बैंक से संबधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से 2 लाख तक के चेक से लेन-देन समेत मोटर व्हीकल एक्ट के चालानों का भी निपटारा किया गया।
गौरतलब है कि प्री लिटिगेशन के 1,397 मामलों की निपटारे के लिए लोक अदालत में लाया गया था। इनमें 126 मामलों का निपटारा किया गया। इसके साथ ही कोर्ट में दर्ज किए 621 मामलों में से 393 का भी लोक अदालत में निपटारा किया गया। यातायात नियमों से संबंधित एमवी एक्ट के सबसे अधिक मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा किया गया। एमवी एक्ट के 6,829 का निपटारा गया। इसमें समझौता राशि 4,40,600 रुपये वसूल की गई। लोक अदालतों के 7,348 मामलों में कुल 4,97,27,521 रुपये समझौता राशि वसूल की गई।
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इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू देवेंद्र कुमार ने कहा कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है। किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को लोक-अदालत का फायदा मिल रहा है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, जमीन के विवाद, बैंक से संबधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से 2 लाख तक के चेक से लेन-देन समेत मोटर व्हीकल एक्ट के चालानों का भी निपटारा किया गया।
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गौरतलब है कि प्री लिटिगेशन के 1,397 मामलों की निपटारे के लिए लोक अदालत में लाया गया था। इनमें 126 मामलों का निपटारा किया गया। इसके साथ ही कोर्ट में दर्ज किए 621 मामलों में से 393 का भी लोक अदालत में निपटारा किया गया। यातायात नियमों से संबंधित एमवी एक्ट के सबसे अधिक मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारा किया गया। एमवी एक्ट के 6,829 का निपटारा गया। इसमें समझौता राशि 4,40,600 रुपये वसूल की गई। लोक अदालतों के 7,348 मामलों में कुल 4,97,27,521 रुपये समझौता राशि वसूल की गई।
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इस संबंध में जिला और सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू देवेंद्र कुमार ने कहा कि लोक अदालत में फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है। किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती। उन्होंने कहा कि लोगों को लोक-अदालत का फायदा मिल रहा है।