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तीन बार नियमों की अवहेलना पर रद्द होगा गाड़ी का परमिट

Wed, 21 Jun 2017 10:03 PM IST
Updated Wed, 21 Jun 2017 10:03 PM IST
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तीन बार नियमों की अवहेलना पर रद्द होगा गाड़ी का परमिट
कुल्लू। रोहतांग दर्रा में पर्यटन गतिविधियों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई सख्त आदेश जारी हैं। वहीं, कई मामलों में राहत भी दी है। तीन बार नियमों की अवहेलना करने पर गाड़ी का परमिट रद्द करने के आदेश एनजीटी ने दिए हैं। रोहतांग में बर्फबारी के बीच मौज मस्ती करने के लिए अब ऑनलाइन परमिट निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले हासिल किया जा सकेगा। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट में समय में भी बदलाव होगा।
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एनजीटी के नए आदेशों के अनुसार नियमों की अनदेखी पर पर्यावरण मुआवजे के रूप में पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। तीन बार नियमों की अवहेलना पर गाड़ी का परमिट रद्द किया जाएगा। जिसे रिन्यू नहीं करवाया जा सकेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी प्रार्थना को अस्वीकार करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि वर्तमान में ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत 15 दिन तक परमिट बुक नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन परमिट के लिए सुबह दस बजे और शाम चार बजे आवेदन किया जा सकेगा। वहीं वर्तमान में यह रात्रि 12 बजे व दोपहर 12 बजे है। एनजीटी ने वेबसाइट में लॉग इन की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। परमिट निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले बुक किया जा सकेगा। वहीं वर्तमान में यह अवधि दो दिन है। एनजीटी ने सभी चेक पोस्ट में सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के आदेश दिए हैं और इन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने को कहा है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चेक पोस्ट से गुजर रहे वाहनों की फुटेज भी रखनी होगी। इधर, डीसी कुल्लू युनूस और एसपी पद्म चंद ने बताया कि एनजीटी के आदेशों की अनुपालना के लिए कार्य किया जा रहा है। आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी। ऑनलाइन परमिट के लिए समयसारिणी में बदलाव किया गया है। अन्य कुछ बदलावों के लिए कार्य प्रगति पर है।
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