{"_id":"69a04d474d9a9a134e0e5eea","slug":"woman-caught-with-chitta-gets-5-years-rigorous-imprisonment-kangra-news-c-95-1-kng1004-222385-2026-02-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: चिट्टा के साथ पकड़ी महिला को 5 वर्ष का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: चिट्टा के साथ पकड़ी महिला को 5 वर्ष का कठोर कारावास
Fri, 27 Feb 2026 07:09 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Fri, 27 Feb 2026 07:09 AM IST
विज्ञापन
एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, अदा न करने पर होगी एक वर्ष की अतिरिक्त कैद
विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। चिट्टा के साथ पकड़ी महिला के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस थाना डमटाल की टीम ने बचनी निवासी भदरोया को 6.51 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश (वक्फ ऑफ ट्रिब्यूनल) जसवंत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार 4 मई 2019 को भदरोया टोल टैक्स बैरियर के पास चुनाव डयूटी के दौरान पुलिस थाना डमटाल की टीम ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान स्कूटी सवार बचनी पुलिस को देखकर अचानक रुक गई और वापस मुड़ने लगी। संदेह के आधार पर उसे रोका और मौके पर मौजूद स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में स्कूटी की डिक्की से एक पॉलिथीन में 6.51 ग्राम हेरोइन (डायएसिटाइल मॉर्फिन) बरामद की। मौके पर ड्रग डिटेक्शन किट से जांच के बाद पदार्थ हेरोइन पाया गया।
विज्ञापन
आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया और 15 गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने मामले की पैरवी की।
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। चिट्टा के साथ पकड़ी महिला के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस थाना डमटाल की टीम ने बचनी निवासी भदरोया को 6.51 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश (वक्फ ऑफ ट्रिब्यूनल) जसवंत सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार 4 मई 2019 को भदरोया टोल टैक्स बैरियर के पास चुनाव डयूटी के दौरान पुलिस थाना डमटाल की टीम ने नाकाबंदी की थी। इस दौरान स्कूटी सवार बचनी पुलिस को देखकर अचानक रुक गई और वापस मुड़ने लगी। संदेह के आधार पर उसे रोका और मौके पर मौजूद स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में स्कूटी की डिक्की से एक पॉलिथीन में 6.51 ग्राम हेरोइन (डायएसिटाइल मॉर्फिन) बरामद की। मौके पर ड्रग डिटेक्शन किट से जांच के बाद पदार्थ हेरोइन पाया गया।
विज्ञापन
आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया और 15 गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने मामले की पैरवी की।