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संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे हथियार : डीसी

Sat, 15 Jun 2024 04:03 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 15 Jun 2024 04:03 AM IST
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Weapons will have to be deposited in the concerned police stations: DC
धर्मशाला। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उपचुनाव के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। जबकि कांगड़ा जिला के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आएंगे।
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उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। देहरा विस उपचुनाव-2024 के स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए देहरा विस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर देहरा विस क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
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