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Kangra News: घुरकड़ी खास भूमि विवाद में वादी के हक में फैसला

Thu, 10 Sep 2026 08:07 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 10 Sep 2026 08:07 AM IST
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Verdict in favor of the plaintiff in the Ghurkadi Khas land dispute.
धर्मशाला। कांगड़ा की सिविल कोर्ट ने घुरकड़ी खास में भूमि, मकान और दुकानों से जुड़े करीब आठ वर्ष पुराने विवाद में वादी पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।
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सिविल जज प्रियंशी की अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादियों को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने और निर्माण गतिविधि करने से रोक दिया।
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तहसील एवं जिला कांगड़ा स्थित भूमि को लेकर स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। वादी पक्ष के अनुसार विवादित भूमि में मकान और दुकानें स्थित हैं।
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वादियों ने दावा किया कि यह संपत्ति उनके स्वामित्व और कब्जे में थी। वादी पक्ष ने आरोप लगाया था कि मार्च 2018 के मध्य से प्रतिवादियों ने संपत्ति में अवैध हस्तक्षेप शुरू किया और निर्माण सामग्री डालने, नींव खोदने और भूमि की प्रकृति बदलने के प्रयास किए।
वादियों ने आशंका जताई थी कि उन्हें संपत्ति से जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा सकता है। प्रतिवादियों ने अदालत में दाखिल लिखित बयान में वादी पक्ष के दावों का विरोध किया। उनका कहना था कि वादियों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को अदालत से छिपाया है और विवादित भूमि को लेकर पहले से एक अन्य सिविल मुकदमा लंबित है।

अदालत ने दोनों पक्षों के दावों, दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण किया। फैसले में अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि गवाहों की गवाही के दौरान मार्च 2018 में दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू होने की बात सामने आई।



सभी मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करने के बाद अदालत ने वादी पक्ष का मुकदमा लागत सहित डिक्री कर दिया। अदालत ने स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रतिवादियों, उनके एजेंटों, कामगारों और प्रतिनिधियों को विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने, निर्माण सामग्री डालने, नींव खोदने, निर्माण करने, भूमि की प्रकृति बदलने अथवा वादियों को मकान एवं दुकानों से जबरन बेदखल करने से रोक दिया।
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