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थाने में जमा करवाएं किरायेदारों का ब्योरा: जिलाधीश
Tue, 19 Sep 2023 01:46 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 19 Sep 2023 01:46 AM IST
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धर्मशाला। जिले में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब हर मकान मालिक को अपने किरायेदार का ब्योरा स्थानीय पुलिस थाने में सात दिन के अंदर जमा करवाना होगा। जनहित में जारी जिला प्रशासन के इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिलाधीश कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस की अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में बार-बार यह विषय सामने आ रहा है कि प्रवासी कामगारों और फेरी वालों का उचित पंजीकरण न होने के कारण पुलिस को उनसे संबंधित मामलों में छानबीन करने में समस्या हो रही है। बैठक में यह भी चिंता जाहिर की गई कि किराये पर रहने के लिए कमरे, दुकान, ढाबा, कैफे इत्यादि वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करने के लिए किराये पर अपनी संपत्ति दे रहे मकान मालिक पुलिस थाने में इन किराएदारों का उचित रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर समस्या पैदा हो रही है।
उन्होंने कहा कि इसके चलते अपराध से जुड़े मामलों में जांच करते समय पुलिस को भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। अतः इन तमाम असामाजिक गतिविधियों को रोकने और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मकान मालिक, कारोबारी, ठेकेदार, झुग्गी बसाने के लिए अपनी भूमि देने वाले जमीन मालिकों को इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है। घरों और दुकानों में हेल्पर के रूप में रखे जाने वाले प्रवासी व्यक्तियों का ब्योरा भी थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
जिलाधीश ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी संपत्ति मालिकों को इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।
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उन्होंने कहा कि इसके चलते अपराध से जुड़े मामलों में जांच करते समय पुलिस को भी मुश्किलें पेश आ रही हैं। अतः इन तमाम असामाजिक गतिविधियों को रोकने और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मकान मालिक, कारोबारी, ठेकेदार, झुग्गी बसाने के लिए अपनी भूमि देने वाले जमीन मालिकों को इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक है। घरों और दुकानों में हेल्पर के रूप में रखे जाने वाले प्रवासी व्यक्तियों का ब्योरा भी थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
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जिलाधीश ने कहा कि इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी संपत्ति मालिकों को इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।
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