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Kangra News: शराब के साथ पकड़े आरोपी को छह महीने का कारावास

Tue, 18 Mar 2025 08:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 18 Mar 2025 08:06 AM IST
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Six months imprisonment to the accused caught with liquor
सांकेतिक तस्वीर।
धर्मशाला। अवैध रूप से शराब रखने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को छह माह के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जवाली, शशिकांत की अदालत ने सोमवार को सुनाया।
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सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 25 अप्रैल 2017 को थाना जवाली के सब इंस्पेक्टर वीरी सिंह पुलिस टीम के साथ फरिया में गश्त पर थे। शाम 7:15 बजे चलवाड़ा की ओर से संजीव कुमार (निवासी पारियां) हाथ में प्लास्टिक की कैनी लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। जब कैनी की तलाशी ली गई तो उसमें 3750 मिलीलीटर शराब बरामद हुई।
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इस मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत थाना जवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में चली सुनवाई के दौरान पांच गवाहों की गवाही और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजीव कुमार को दोषी ठहराते हुए छह माह के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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