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घर लौट रही छात्रा का पीछा करने के दो दोषियों को छह माह कैद
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धर्मशाला। कॉलेज से घर लौट रही छात्रा का मोटरसाइकिल पर पीछा करने और उसे तंग करने के दो आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर छह-छह माह की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 1500 रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। यह फैसला जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की अदालत ने शनिवार को सुनाया है।
सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल, 2013 को जवाली उपमंडल की छात्रा कॉलेज से पैदल अपने घर आ रही थी। इस दौरान आरोपी केवल कुमार व प्रदीप कुमार ने मोटरसाइकिल पर उसके आगे-पीछे चक्कर काटने शुरू कर दिए और एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल को रोककर उसे तंग करने लगे। छात्रा ने इसका विरोध किया और फतेहपुर पुलिस थाना में मोटरसाइकिल सवार लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
छात्रा की शिकायत पर पुलिस थाना फतेहपुर में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की अदालत में चली सुनवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होने पर अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की।
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सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल, 2013 को जवाली उपमंडल की छात्रा कॉलेज से पैदल अपने घर आ रही थी। इस दौरान आरोपी केवल कुमार व प्रदीप कुमार ने मोटरसाइकिल पर उसके आगे-पीछे चक्कर काटने शुरू कर दिए और एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल को रोककर उसे तंग करने लगे। छात्रा ने इसका विरोध किया और फतेहपुर पुलिस थाना में मोटरसाइकिल सवार लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
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छात्रा की शिकायत पर पुलिस थाना फतेहपुर में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी विवेक कायस्थ की अदालत में चली सुनवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित होने पर अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की।
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