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Kangra News: ज्वैलर्स को झटका, आयोग ने 32 ग्राम सोना लौटाने के दिए आदेश
Thu, 06 Aug 2026 07:18 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 06 Aug 2026 07:18 AM IST
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धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग ने बैजनाथ तहसील के एक ज्वैलर्स को उपभोक्ता का 32 ग्राम सोना लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही ग्राहक को मानसिक प्रताड़ना के एवज में 25 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये वाद खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।
ज्वैलर्स ने उपभोक्ता से पुराने सोने के कड़े लेकर नए डिजाइन के कड़े देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया था। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में धर्मशाला तहसील के सुवाला निवासी राज कुमार ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2023 में संबंधित ज्वैलर्स को अपने 32 ग्राम वजन के दो पुराने सोने के कड़े देकर 40 ग्राम के नए कड़े बनाने का ऑर्डर दिया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि ज्वैलर्स ने तय समय में कड़े तैयार नहीं किए और बाद में न तो नए आभूषण दिए और न ही पुराना सोना वापस किया। इसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने आयोग का रुख किया था। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष ने लेन-देन से साफ इन्कार दिया, लेकिन आयोग ने साक्ष्यों व रसीदों का परीक्षण कर पाया कि शिकायतकर्ता ने वास्तव में 32 ग्राम सोना सौंपा था।
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आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापारिक आचरण माना। आयोग ने सभी विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से 60 दिनों के भीतर 32 ग्राम सोना लौटाने, मुआवजा और वाद खर्च अदा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि संबंधित ज्वैलरी प्रतिष्ठान के विरुद्ध पूर्व में भी उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इससे व्यापारी के अनुचित व्यापारिक रवैये की पुष्टि होती है।
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ज्वैलर्स ने उपभोक्ता से पुराने सोने के कड़े लेकर नए डिजाइन के कड़े देने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गया था। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में धर्मशाला तहसील के सुवाला निवासी राज कुमार ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2023 में संबंधित ज्वैलर्स को अपने 32 ग्राम वजन के दो पुराने सोने के कड़े देकर 40 ग्राम के नए कड़े बनाने का ऑर्डर दिया था।
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उन्होंने आरोप लगाया था कि ज्वैलर्स ने तय समय में कड़े तैयार नहीं किए और बाद में न तो नए आभूषण दिए और न ही पुराना सोना वापस किया। इसके बाद पीड़ित उपभोक्ता ने आयोग का रुख किया था। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष ने लेन-देन से साफ इन्कार दिया, लेकिन आयोग ने साक्ष्यों व रसीदों का परीक्षण कर पाया कि शिकायतकर्ता ने वास्तव में 32 ग्राम सोना सौंपा था।
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आयोग ने इसे सेवा में गंभीर कमी और अनुचित व्यापारिक आचरण माना। आयोग ने सभी विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से 60 दिनों के भीतर 32 ग्राम सोना लौटाने, मुआवजा और वाद खर्च अदा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि संबंधित ज्वैलरी प्रतिष्ठान के विरुद्ध पूर्व में भी उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इससे व्यापारी के अनुचित व्यापारिक रवैये की पुष्टि होती है।