फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Rigorous imprisonment to two culprits in drug capsule case

Kangra News: नशीले कैप्सूल मामले में दो दोषियों को कठोर कारावास

Tue, 26 May 2026 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Rigorous imprisonment to two culprits in drug capsule case
धर्मशाला। पुलिस थाना पालमपुर के तहत फरवरी 2020 में 1150 नशीले कैप्सूल बरामद करने के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है। सागर निवासी बिंद्रावन को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दूसरे दोषी नीलम निवासी खिलड़ू बिंद्रावन को 11 वर्ष का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

यह फैसला विशेष न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार 14 फरवरी 2020 को नारकोटिक्स सेल धर्मशाला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सागर के घर में नीलम नशीले कैप्सूल पहुंचाने वाली है। इसके बाद पुलिस टीम ने बिंद्रावन स्थित सागर के घर में दबिश दी। घर के कमरे में बिस्तर के नीचे रखे बैग से 23 पैकेट में 1150 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे।
विज्ञापन

जांच में कैप्सूलों में 571.550 ग्राम ट्रामाडोल पाउडर पाया गया जो व्यावसायिक मात्रा से काफी अधिक था। अदालत ने फैसले में कहा कि बरामद नशीला पदार्थ व्यक्तिगत सेवन के लिए नहीं बल्कि अवैध कारोबार और वितरण के उद्देश्य से रखा गया था। मुकद्दमे के दौरान बचाव पक्ष ने बरामदगी, स्वतंत्र गवाहों और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए लेकिन अदालत ने पुलिस और अन्य साक्ष्यों को विश्वसनीय माना। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपी संयुक्त और सचेत कब्जे में पाए गए और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा। इसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed