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Kangra News: मैटी और कनोल में खुलेंगी मूल्य की दुकानें, 29 तक मांगे आवेदन
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धर्मशाला। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से विकास खंड रैत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दो उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जाएंगी। यह दुकानें ग्राम पंचायत मैटी के वार्ड नंबर 3 गांव बंगरेड़ और ग्राम पंचायत कनोल के वार्ड नंबर 2 में कनोल में आवंटित की जानी हैं। इसके लिए विभाग ने इच्छुक लोगों और संस्थान से 29 जनवरी तक आवेदन मांगे हैं।
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद भेजे गए आवेदन-पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे और कोई भी आवेदन ऑफलाइन, हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबंध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) और आवेदनकर्ता जिस वार्ड में दुकान खोली जानी है, उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं।
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जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद भेजे गए आवेदन-पत्र मान्य नहीं होंगे। आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे और कोई भी आवेदन ऑफलाइन, हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता को मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी। आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबंध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) और आवेदनकर्ता जिस वार्ड में दुकान खोली जानी है, उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं।
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