{"_id":"69f7a8a4d025e7ba830ee96a","slug":"panchayat-elections-will-not-be-contested-without-paying-house-tax-kangra-news-c-95-1-ssml1021-233002-2026-05-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: बिना हाउस टैक्स चुकाए नहीं लड़ पाएंगे पंचायत के चुनाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: बिना हाउस टैक्स चुकाए नहीं लड़ पाएंगे पंचायत के चुनाव
Mon, 04 May 2026 01:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Mon, 04 May 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
योल (कांगड़ा)। छावनी बोर्ड योल के विलय के बाद बनी चार नई पंचायतों लैहसर, बणी, चतेहड़ और कस्बा नरवाणा खास में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से पहले एक नया मोड आ गया है। जिला पंचायत कार्यालय की ओर से जारी ताजा अधिसूचना ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है।
जिला पंचायत कार्यालय द्वारा बीडीओ कार्यालय धर्मशाला को भेजे गए नोटिस के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनओसी) तभी जारी किया जाएगा, जब वे अपने हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा बकाया जमा करेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि पहले किसी को एनओसी जारी हो चुकी है तो उसे अब रद्द माना जाएगा।
इस आदेश के बाद योल क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके उम्मीदवारों की योजना अचानक आए इस निर्देश से प्रभावित हुई है। छावनी बोर्ड के खिलाफ आंदोलन ही टैक्स और सुविधाओं के मुद्दे पर लड़ा गया था। यदि वही पुरानी शर्तें लागू रहती हैं तो दोबारा चुनावों के बहिष्कार की स्थिति बन सकती है।
विज्ञापन
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, नो ड्यूज सर्टिफिकेट केवल उन्हीं व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जिन पर हाउस टैक्स का कोई बकाया नहीं है। -अभिनीत कात्यायन, बीडीओ धर्मशाला
नियमों के अनुसार ही निर्देश जारी किए गए हैं। छावनी बोर्ड की बकाया देनदारियां संबंधित विभाग को ट्रांसफर की गई हैं, इसलिए टैक्स जमा करना अनिवार्य है। -सचिन ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी
विज्ञापन
जिला पंचायत कार्यालय द्वारा बीडीओ कार्यालय धर्मशाला को भेजे गए नोटिस के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनओसी) तभी जारी किया जाएगा, जब वे अपने हाउस/प्रॉपर्टी टैक्स का पूरा बकाया जमा करेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि पहले किसी को एनओसी जारी हो चुकी है तो उसे अब रद्द माना जाएगा।
विज्ञापन
इस आदेश के बाद योल क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों का तर्क है कि चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके उम्मीदवारों की योजना अचानक आए इस निर्देश से प्रभावित हुई है। छावनी बोर्ड के खिलाफ आंदोलन ही टैक्स और सुविधाओं के मुद्दे पर लड़ा गया था। यदि वही पुरानी शर्तें लागू रहती हैं तो दोबारा चुनावों के बहिष्कार की स्थिति बन सकती है।
विज्ञापन
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, नो ड्यूज सर्टिफिकेट केवल उन्हीं व्यक्तियों को जारी किया जाएगा जिन पर हाउस टैक्स का कोई बकाया नहीं है। -अभिनीत कात्यायन, बीडीओ धर्मशाला
नियमों के अनुसार ही निर्देश जारी किए गए हैं। छावनी बोर्ड की बकाया देनदारियां संबंधित विभाग को ट्रांसफर की गई हैं, इसलिए टैक्स जमा करना अनिवार्य है। -सचिन ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी