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Kangra News: नौ प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को 26 हजार रुपये लौटाने के आदेश

Fri, 27 Sep 2024 07:28 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 27 Sep 2024 07:28 PM IST
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Order to return 26 thousand rupees to the consumer with nine percent interest
धर्मशाला। वाहन इंजन खरीदने पर उपभोक्ता की ओर से दो बार पेमेंट होने के बाद राशि न लौटाने वाली फर्म को अब नौ फीसदी ब्याज सहित 26,000 रुपये देने होंगे। साथ ही शिकायतकर्त्ता को मुआवजा राशि के रूप में 13,000 रुपये और 10,000 रुपये न्यायालय शुल्क भी विक्रेता को देने होंगे। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार मनदीप सिंह मालिक, प्राेपराइटर गुरुनानक ऑटो मोबाइल बीरता, जिला कांगड़ा ने 1 फरवरी 2024 को गुरविंदर सैनी, मोटर प्रोपराइटर जहाज गढ़ अमृतसर (पंजाब) से टाटा इंजन की खरीद की।
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इसकी एवज में शिकायतकर्ता मनदीप ने इंजन विक्रेता को ऑनलाइन के माध्यम से 26,000 रुपये की राशि का भुगतान किया। इसी दिन सायं विक्रेता ने शिकायतकर्ता को फोन के माध्यम से सूचित किया कि उसके खाते में अभी तक यह राशि नहीं आई है। इसके बाद शिकायतकर्ता मनदीप सिंह ने 3 फरवरी 2024 को विक्रेता के खाते में एनईएफटी के माध्यम से 26,000 रुपये का एक और भुगतान किया और इसकी पुष्टि भी हो गई। इसके बाद 3 फरवरी को इंजन विक्रेता ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि यदि पहली फरवरी को किया पहला भुगतान प्राप्त हो जाता है तो उसके द्वारा दी गई दूसरी राशि को वापस कर दिया जाएगा।
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इसके बाद मनदीप ने भारतीय स्टेट बैंक के संबंधित बैंक प्राधिकारी के समक्ष भुगतान की जानकारी को लेकर आग्रह किया, जिस पर बैंक प्रबंधन की ओर से बताया गया कि उसके दोनों भुगतान विक्रेता के खाते में हो चुके हैं। बैंक प्रबंधन से भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता ने विक्रेता से इस बारे में संपर्क किया कि उनके खाते में यह दो बार की गई भुगतान राशि जमा हो चुकी है और वह उन्हें एक बार के भुगतान के 26,000 रुपये वापस लौटा दें। इसके बाद भी विक्रेता की ओर से राशि को वापस नहीं किया गया। आयोग के समक्ष पहुंची शिकायत पर सभी तथ्यों को जांचने के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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