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Kangra News: सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की मौत पर 57,816 रुपये मुआवजा देने के आदेश

Sat, 01 Nov 2025 01:42 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 01:42 AM IST
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Order to pay compensation of Rs 57,816 on death of a person in a road accident
धर्मशाला। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश चौहान ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक अधांशु छेत्री पुत्र अनिल कुमार निवासी दाड़ी के कानूनी उत्तराधिकारियों को 57,816 रुपये का मुआवजा 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश पारित किए हैं। यह राशि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दो माह के भीतर अदा करनी होगी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन उसी कंपनी के नाम से बीमित था।
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जानकारी के अनुसार 31 नवंबर 2022 की रात लगभग नौ बजे अधांशु छेत्री अपने साथी नगवांग नीमा की कार में द्रमन की ओर जा रहे थे। शाहपुर तहसील कार्यालय के पास वे कार रोककर खड़े थे कि सामने से आ रहे टिपर, जिसे चालक राजेश कुमार तेज और लापरवाही से चला रहा था, गलत दिशा से आकर उनकी कार से टकरा गया। दुर्घटना में अधांशु को गंभीर चोटें आईं और वाहन को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस दौरान अधांशु की मौत हो गई थी। अदालत ने यह पाया कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही से वाहन चलाने की वजह से हुई थी। इस पर मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश दिए गए। संवाद
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