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Kangra News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को एक साल की सजा
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धर्मशाला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पालमपुर गौरव कुमार की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक की राजहूं शाखा से जुड़े चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 2.60 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। मुआवजा न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी ने बैंक से दो लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट ली थी।
बकाया राशि के भुगतान के लिए अप्रैल 2022 का दो लाख रुपये का चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण 6 अप्रैल 2022 को बाउंस हो गया।
बैंक की ओर से कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते अदालत में शिकायत दायर की गई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने ऋण सुविधा लेने की बात स्वीकार की लेकिन चेक को सुरक्षा के तौर पर देने का दावा किया। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
सजा को अपील के लिए एक माह निलंबित कर आरोपी को निजी मुचलके और जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर 2026 को होगी।
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बकाया राशि के भुगतान के लिए अप्रैल 2022 का दो लाख रुपये का चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण 6 अप्रैल 2022 को बाउंस हो गया।
बैंक की ओर से कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिसके चलते अदालत में शिकायत दायर की गई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने ऋण सुविधा लेने की बात स्वीकार की लेकिन चेक को सुरक्षा के तौर पर देने का दावा किया। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
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सजा को अपील के लिए एक माह निलंबित कर आरोपी को निजी मुचलके और जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर 2026 को होगी।