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Kangra News: 12 ग्राम हेरोइन रखने के दोषी को दो वर्ष की कठोर कैद, 28 हजार जुर्माना
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धर्मशाला। वक्फ ट्रिब्यूनल न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर की अदालत ने 12 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) रखने के मामले में दोषी शुभम चौधरी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पर अलग से 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस ने 9 मार्च, 2025 को आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत मामला दर्ज कर उसके कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। मामले की तफ्तीश उपनिरीक्षक संजय कुमार ने पूरी की थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शुभम चौधरी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत 500 रुपये, धारा 179 के तहत 500 रुपये और धारा 196 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी संजीव राणा ने की।
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इसके अलावा अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पर अलग से 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला पुलिस थाना धर्मशाला में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पुलिस ने 9 मार्च, 2025 को आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत मामला दर्ज कर उसके कब्जे से 12 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। मामले की तफ्तीश उपनिरीक्षक संजय कुमार ने पूरी की थी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने शुभम चौधरी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 के तहत 500 रुपये, धारा 179 के तहत 500 रुपये और धारा 196 के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी संजीव राणा ने की।
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