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45 दिन में आरसी दो या ब्याज के साथ वाहन की पूरी कीमत लौटाओ : आयोग

Tue, 24 Feb 2026 05:23 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 24 Feb 2026 05:23 AM IST
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Give RC in 45 days or return the full price of the vehicle along with interest: Commission
धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के बाद डेढ़ साल तक पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) और नंबर प्लेट जारी न करने पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी 45 दिनों के भीतर ग्राहक को आरसी और नंबर प्लेट उपलब्ध कराए अन्यथा वाहन की पूरी कीमत ब्याज के साथ लौटाए।
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आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने गो ग्रीन ऑटोमोबाइल लिमिटेड कंपनी को 45 दिन का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कंपनी तय समय सीमा के भीतर आरसी और नंबर प्लेट जारी करने में विफल रहती है तो उसे ग्राहक को वाहन की कुल कीमत 1,10,500 रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी।
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इसके अतिरिक्त आयोग ने कंपनी को सेवा में कोताही के लिए 25,000 रुपये मुआवजा और 7,500 रुपये कानूनी सहायता शुल्क के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया है। मामला वर्ष 2023 का है। अंद्रेटा निवासी संजय कुमार ने 1 अक्टूबर 2023 को गो ग्रीन ऑटोमोबाइल लिमिटेड से नकद भुगतान कर इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी।
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शिकायतकर्ता के अनुसार राशि में पंजीकरण और बीमा शुल्क शामिल होने के बावजूद डेढ़ वर्ष तक उन्हें आरसी उपलब्ध नहीं कराई गई। बार-बार अनुरोध के बाद भी दस्तावेज न मिलने पर उपभोक्ता ने आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने तथ्यों की जांच के बाद इसे सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया।
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