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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को पांच साल कैद

Fri, 01 Apr 2022 12:21 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 12:21 AM IST
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Five years imprisonment for raping minor
धर्मशाला। जिला में पुलिस थाना ज्वाली के तहत क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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यह फैसला विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला कांता वर्मा की अदालत ने सुनाया है। सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना ज्वाली में 21 मई, 2017 को पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था। बयान में बताया था कि उनकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी सहेली के साथ खेतों की तरफ जा रही थी। इस दौरान आरोपी हरबंस लाल नाबालिग को खींच कर अपनी झोपड़ी में ले गया। इस दौरान पीड़िता की सहेली ने इसकी जानकारी दी, जिस पर पीड़िता की मां मौके पर पहुंची और बेटी को वहां से ले आई और पुलिस थाना ज्वाली में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सरकारी वकील की ओर से इस मामले में 20 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने दोषी को पांच वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी को 4 वर्ष की कैद
घर में अकेली नाबालिग को पानी पीने के बहाने बनाया था शिकार
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। अश्लील हरकतें करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला कांता वर्मा की अदालत ने सुनाई है। मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पोक्सो धर्मशाला कांता वर्मा की अदालत ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी को चार वर्ष की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि पुलिस थाना नूरपुर में 13 मई, 2019 को सुनील दीन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इस दौरान पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 13 मई, 2019 को उनकी सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी जब घर में अकेली थी और वह गेहूं की थ्रैसिंग के लिए खेतों में गए थे। इस दौरान रात करीब 10 बजे आरोपी उनके घर में आया और पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बहाने आरोपी पीड़िता को रसोई में ले गया और वहां पर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बाद में पीड़िता के माता-पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस थाना नूरपुर में मामला दर्ज करवाया। सरकारी वकील की ओर से इस मामले में 13 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को चार वर्ष का साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।
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