फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Five years' imprisonment and a fine of one lakh for possessing 5.49 grams of heroin.

Kangra News: 5.49 ग्राम हेरोइन रखने पर पांच साल की कैद, एक लाख जुर्माना

Thu, 01 Oct 2026 07:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 01 Oct 2026 07:48 AM IST
विज्ञापन
Five years' imprisonment and a fine of one lakh for possessing 5.49 grams of heroin.
धर्मशाला। अदालत ने 5.49 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े आरोपी अंकुश शर्मा निवासी मलहारा (भटियात, चंबा) को दोषी करार दिया है। वक्फ ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एवं विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार 4 सितंबर 2019 को डमटाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी भदरोया की तरफ से पैदल आ रहा था। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी को देखकर वह वापस जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने देखा कि उसने अपनी पैंट से एक पदार्थ निकालकर नीचे फेंक दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने तुरंत उस पदार्थ को कब्जे में लेकर जांच की, तो वह हेरोइन निकली। तौल करने पर उसका कुल वजन 5.49 ग्राम पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed