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दुष्कर्म करने के दोषी पिता को 10 साल कैद

Thu, 15 Jul 2021 08:33 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jul 2021 08:33 PM IST
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Father convicted of rape gets 10 years imprisonment
धर्मशाला। पुलिस थाना धर्मशाला के तहत आते एक गांव में अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
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यह सजा कृष्ण कुमार स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो जिला कांगड़ा (धर्मशाला) की अदालत ने सुनाई है।
मामले की पैरवी स्पेशल सरकारी वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला रामदेव चौधरी ने की। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस थाना धर्मशाला में मार्च, 2019 को पीड़िता ने अपने पिता पर उसके साथ कई वर्षों से दुष्कर्म करने का आरोप जड़ा था।
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इस दौरान पीड़िता ने बताया था कि इस दुष्कर्म के बारे में उसकी माता को भी पता था, लेकिन उनके पिता की मारपीट के चलते वह कुछ नहीं बोलती थी। इससे तंग आकर पीड़िता ने मार्च, 2019 में अपने पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला महिला पुलिस थाना में दर्ज करवाया था। करीब दो साल चले इस मुकदमे में सरकारी वकील की ओर से 27 गवाह पेश किए गए। वहीं, कृष्ण कुमार स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो जिला कांगड़ा (धर्मशाला) की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी पिता को 10 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी झेलना होगा।
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