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Kangra News: प्रिंट रेट से 100 रुपये ज्यादा वसूलने पर शराब ठेके को 15 हजार जुर्माना
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धर्मशाला। आबकारी एवं कराधान विभाग ने धर्मशाला शहर के एक ठेके पर शराब की बोतल के प्रिंट से 100 रुपये अधिक वसूलने पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विभाग ने उपभोक्ता की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदीप शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
जानकारी अनुसार यह मामला 17 नवंबर का है। विभाग को ई-मेल से भेजी शिकायत में ग्राहक ने कहा कि उसने शहर के एक ठेके से अंग्रेजी शराब की बोतल खरीदी। ग्राहक का आरोप है कि उससे शराब की दुकान पर पहले 1,800 रुपये मांगे गए। इस पर उसने थोड़ी रियायत देने की बात कही, तो अंत में उसे शराब की बोतल 1,700 रुपये में दी। शिकायतकर्ता के अनुसार बाक्स में बंद बोतल के बाहरी रेट अंकित नहीं था। घर जाकर बोतल खोली, तो उस पर 1600 रुपये प्रिंट रेट अंकित था। इस पर उसने ई-मेल से विभाग को शिकायत भेज दी। विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेके को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
उपायुक्त आबकारी एवं कराधान प्रदीप शर्मा ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने तमाम कारोबारियों को विभाग के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
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जानकारी अनुसार यह मामला 17 नवंबर का है। विभाग को ई-मेल से भेजी शिकायत में ग्राहक ने कहा कि उसने शहर के एक ठेके से अंग्रेजी शराब की बोतल खरीदी। ग्राहक का आरोप है कि उससे शराब की दुकान पर पहले 1,800 रुपये मांगे गए। इस पर उसने थोड़ी रियायत देने की बात कही, तो अंत में उसे शराब की बोतल 1,700 रुपये में दी। शिकायतकर्ता के अनुसार बाक्स में बंद बोतल के बाहरी रेट अंकित नहीं था। घर जाकर बोतल खोली, तो उस पर 1600 रुपये प्रिंट रेट अंकित था। इस पर उसने ई-मेल से विभाग को शिकायत भेज दी। विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित ठेके को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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उपायुक्त आबकारी एवं कराधान प्रदीप शर्मा ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने तमाम कारोबारियों को विभाग के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
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