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विदेशी नागरिक को एक साल तीन माह की सजा, दस हजार रुपये जुर्माना

Sat, 30 Dec 2017 11:58 PM IST
Updated Sat, 30 Dec 2017 11:58 PM IST
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विदेशी नागरिक को एक साल तीन माह की सजा, दस हजार रुपये जुर्माना
धर्मशाला। बिना बीजा और बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी भारत में रहने वाले विदेशी मूल की नागरिक पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे एक साल तीन माह का कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पुलिस ने दोषी विदेशी नागरिक को पांच बार भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन, विदेशी नागरिक वापस अपने देश नहीं लौटा। सहायक जिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 को मैक्लोडगंज पुलिस मीठानाल के पास रह रहे अमेरिकी मूल की नागरिक एलेग्जेंडर के पास जाकर उससे उसके बीजा और कागजात मांगे। इस पर वह पुलिस से आनाकानी करने लगा। एलेग्जेंडर को पुलिस थाना मैक्लोडगंज लाया गया। वहां पर जांच में पाया गया कि आरोपी का बीजा समाप्त हो चुका है। इस संबंध में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे दिल्ली हवाई अड्डा एवं अवेंसी में भेजकर वन टाइम ट्रेवलिंग पासपोर्ट मंगवाया। इसके बाद 19 मई 2017 तक जब उसे दिल्ली से अमेरिका भेजा जा रहा था, तो एलेग्जेंडर ने दिल्ली एयरपोर्ट में भी हंगामा किया। साथ ही स्वास्थ्य खराब होने का बहाना लगाकर फ्लाइट छोड़ दी। इसके बाद उसे फिर से मैक्लोडगंज थाना में लाया गया। इसके अलावा एलेग्जेंडर ने मैक्लोडगंज में सरकारी
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कामकाज में भी बाधा पहुंचाई। इसलिए विदेशी नागरिक के खिलाफ पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज किया गया। बीजा समाप्त होने के बाद भी रह रहे एलेग्जेंडर को पुलिस की ओर से चार जनवरी 2017, 12 जनवरी 2017, दो मार्च 2017, 12 मई 2017 और 16 मई 2017 पांच बार नोटिस जारी किए, लेकिन एलेग्जेंडर यहां से नहीं गया। वहीं, 29 जून 2017 को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंकाक्षा डोगरा की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर एलेग्जेंडर के दोष सिद्ध हुए। इसके चलते दोषी को एक साल, तीन माह का कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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