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पत्नी से घरेलू हिंसा करने पर पति समेत सास-ससुर को मिली सजा
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बैजनाथ (कांगड़ा)। महिला के साथ घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के मामले में न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी विकास गुप्ता की अदालत ने तीन लोगों को सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अनिल शर्मा ने बताया कि पपरोला की ठारू निवासी निशा देवी पत्नी कुबेर चंद ने 2011 में पुलिस में ठारू निवासी तीन लोगों ससुर प्रकाश चंद, सास गोदां देवी और पति कुबेर चंद विरुद्घ उससे मारपीट करने संबंधी पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। निशा देवी ने कहा था कि सितंबर 2010 में कुबेर चंद के साथ उसकी शादी होने के कुछ माह बाद ही उसके पति ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। निशा देवी ने बाद में उसके ससुराल पक्ष के लोगों ससुर सहित सास और पति के खिलाफ 2014 में घरेलू हिंसा के तहत भी मामला दर्ज करवा दिया।
निशा देवी ने कहा कि उसके सुसराल वाले उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। दहेज के लिए मारपीट करते रहते हैं। अदालत ने मामले में तीन लोगों ससुर प्रकाश चंद, सास गोदां देवी और पति कुबेर चंद को दोषी ठहराते हुए धारा 498 ए के तहत एक वर्ष की कैद और जुर्माना, 323 के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 324 के तहत एक वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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निशा देवी ने कहा कि उसके सुसराल वाले उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। दहेज के लिए मारपीट करते रहते हैं। अदालत ने मामले में तीन लोगों ससुर प्रकाश चंद, सास गोदां देवी और पति कुबेर चंद को दोषी ठहराते हुए धारा 498 ए के तहत एक वर्ष की कैद और जुर्माना, 323 के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना, धारा 324 के तहत एक वर्ष की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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