फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Convict sentenced to two years in prison and fined 3.05 lakh in cheque bounce case.

Kangra News: चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल की कैद, 3.05 लाख जुर्माना

Tue, 22 Sep 2026 07:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 22 Sep 2026 07:11 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to two years in prison and fined 3.05 lakh in cheque bounce case.
धर्मशाला। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-द्वितीय डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने 1.85 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दोषी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 3.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जो शिकायतकर्ता अधिवक्ता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।
विज्ञापन

जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमित कुमार शर्मा के अनुसार पालमपुर के भरमात क्षेत्र के आरोपी ने नौ चेक बाउंस मामलों, समझौतों के निपटारे और कानूनी सलाह के लिए उनकी सेवाएं ली थीं। पेशेवर फीस और खर्च के एवज में 1.85 लाख रुपये की देनदारी तय हुई थी।
विज्ञापन

इसके भुगतान के लिए आरोपी ने 15 अप्रैल 2021 का चेक दिया, जो 30 जून 2021 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। तय अवधि में कानूनी नोटिस का जवाब और भुगतान न मिलने पर मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान आरोपी ने कानूनी सेवाएं लेने की बात तो मानी, लेकिन दावा किया कि वह हर पेशी की फीस नकद देता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी ने यह दलील भी दी कि संबंधित चेक उसने बैंक ऋण के दौरान सुरक्षा के तौर पर दिया था, जिसे शिकायतकर्ता ने बैंक का स्थायी अधिवक्ता होने के नाते हासिल कर लिया। अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण आरोपी के इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता के गवाहों ने आरोपी को कार्यालय में फीस तय करने और चेक सौंपते हुए देखा था।

दूसरी ओर, आरोपी बैंक रिकॉर्ड या किसी अधिकारी की गवाही से यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा कि चेक बैंक के पास सुरक्षा के तौर पर जमा था। सभी साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed