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चैक बाउंस होने पर महिला को छह माह कैद
Updated Wed, 25 Jul 2018 11:45 PM IST
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चेक बाउंस होने पर महिला को छह माह की कैद
ब्याज सहित भरने होंगे साढ़े तीन लाख रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
पालमपुर (कांगड़ा)। चेक बाउंस होने पर एक महिला को छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा महिला को साढ़े तीन लाख रुपये ब्याज सहित भरने होंगे। यह सजा पालमपुर कोर्ट के न्यायाधीश अमित मंडयाल ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुनाई। अधिवक्ता विशाल कटोच ने बताया कि पालमपुर में एक आभूषण विक्रेता से मारंडा में कपड़े की दुकान करने वाली महिला ने 2,76,287 रुपये के आभूषण 16 फरवरी 2016 को खरीदे थे। आभूषण के बदले महिला ने आभूषण विक्रेता को चेक दिया था। इस चेक को आभूषण विक्रेता ने पांच मार्च, 2016 को बैंक में लगाया, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद आभूषण विक्रेता ने चेक बाउंस होने पर महिला को नोटिस जारी किया, लेकिन महिला ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद आभूषण विक्रेता ने पांच अप्रैल 2016 को मामले की शिकायत न्यायालय में की। इस पर न्यायालय ने 21 जुलाई, 2018 को मामले पर निर्णय दिया, जबकि 25 जुलाई को महिला को छह माह की सजा सुनाई।
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ब्याज सहित भरने होंगे साढ़े तीन लाख रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
पालमपुर (कांगड़ा)। चेक बाउंस होने पर एक महिला को छह माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा महिला को साढ़े तीन लाख रुपये ब्याज सहित भरने होंगे। यह सजा पालमपुर कोर्ट के न्यायाधीश अमित मंडयाल ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुनाई। अधिवक्ता विशाल कटोच ने बताया कि पालमपुर में एक आभूषण विक्रेता से मारंडा में कपड़े की दुकान करने वाली महिला ने 2,76,287 रुपये के आभूषण 16 फरवरी 2016 को खरीदे थे। आभूषण के बदले महिला ने आभूषण विक्रेता को चेक दिया था। इस चेक को आभूषण विक्रेता ने पांच मार्च, 2016 को बैंक में लगाया, लेकिन यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद आभूषण विक्रेता ने चेक बाउंस होने पर महिला को नोटिस जारी किया, लेकिन महिला ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद आभूषण विक्रेता ने पांच अप्रैल 2016 को मामले की शिकायत न्यायालय में की। इस पर न्यायालय ने 21 जुलाई, 2018 को मामले पर निर्णय दिया, जबकि 25 जुलाई को महिला को छह माह की सजा सुनाई।