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बच्चों के वाहनो में ओवर लोडिंग नहीं होगी बर्दाश्त
Updated Fri, 13 Apr 2018 12:09 AM IST
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अब कमेटी रखेगी स्कूली वाहनों पर नजर
अभिभावकों के आग्रह पर एसडीएम ने कमेटी गठित की
स्कूली बच्चों के वाहनों में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं होगी
अमर उजाला ब्यूरो
बैजनाथ (कांगड़ा)। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहनों में अनियमितताओं के चलते कसे शिकंजे के बाद वीरवार को अधिकांश वाहन नहीं चले। इससे परेशान बच्चों के अभिभावक, वाहन मालिक और स्कूलों के प्रतिनिधि एसडीएम कार्यालय में जमा हो गए। बाद में एसडीएम के साथ हुई बैठक में एसडीएम विकास शुक्ला ने अभिभावकों के आग्रह पर 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी स्कूली बच्चों के वाहनों पर नजर रखेगी।
अभिभावकों का कहना था कि बच्चों की कम संख्या के कारण टैक्सी चालक अधिक किराये की मांग कर रहे हैं। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों, वाहन मालिकों और चालकों की बनाई 11 सदस्यीय कमेटी एक सप्ताह के अंदर विभिन्न स्थानों से स्कूलों तक किराया सुनिश्चित करेगी। एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करनी पड़ेगी। शहरी क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर तक सीमित, सीट बैल्ट का प्रयोग और सही दस्तावेज वाहन चालकों को रखने होंगे। ओवर लोडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होंगे। डीएसपी प्रताप ठाकुर ने बताया कि वाहनों में ओवर लोडिंग के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा है। किसी भी वाहन चालक को ओवर लोडिंग नहीं करने दी जाएगी।
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अभिभावकों के आग्रह पर एसडीएम ने कमेटी गठित की
स्कूली बच्चों के वाहनों में ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं होगी
अमर उजाला ब्यूरो
बैजनाथ (कांगड़ा)। स्कूल में बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहनों में अनियमितताओं के चलते कसे शिकंजे के बाद वीरवार को अधिकांश वाहन नहीं चले। इससे परेशान बच्चों के अभिभावक, वाहन मालिक और स्कूलों के प्रतिनिधि एसडीएम कार्यालय में जमा हो गए। बाद में एसडीएम के साथ हुई बैठक में एसडीएम विकास शुक्ला ने अभिभावकों के आग्रह पर 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी स्कूली बच्चों के वाहनों पर नजर रखेगी।
अभिभावकों का कहना था कि बच्चों की कम संख्या के कारण टैक्सी चालक अधिक किराये की मांग कर रहे हैं। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों, वाहन मालिकों और चालकों की बनाई 11 सदस्यीय कमेटी एक सप्ताह के अंदर विभिन्न स्थानों से स्कूलों तक किराया सुनिश्चित करेगी। एसडीएम विकास शुक्ला ने कहा कि सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करनी पड़ेगी। शहरी क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा 30 किलोमीटर तक सीमित, सीट बैल्ट का प्रयोग और सही दस्तावेज वाहन चालकों को रखने होंगे। ओवर लोडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होंगे। डीएसपी प्रताप ठाकुर ने बताया कि वाहनों में ओवर लोडिंग के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा है। किसी भी वाहन चालक को ओवर लोडिंग नहीं करने दी जाएगी।
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