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मारपीट के चार दोषियों को कारावास
Updated Wed, 01 Nov 2017 10:51 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उमेश वर्मा की अदालत ने सिद्धबाड़ी में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने के चार आरोपियों को दोषी करार देकर एक वर्ष की कैद और 2500-2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करने वाली उप जिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि सिद्धबाड़ी निवासी भगवान दास ने 9 सितंबर 2014 को पुलिस चौकी योल में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 8 सितंबर 2014 की रात को सुनील कुमार, रमन कुमार, दुर्गा दास और शांति देवी गाली-गलौज करते हुए उनके घर में आ धमके। जब पीड़ित ने दरवाजा खोला तो सुनील कुमार और अन्य आरोपियों ने भगवान दास से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया और बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी से भी मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी योल में चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 323, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देकर एक साल के कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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धर्मशाला। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उमेश वर्मा की अदालत ने सिद्धबाड़ी में एक व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने के चार आरोपियों को दोषी करार देकर एक वर्ष की कैद और 2500-2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करने वाली उप जिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने बताया कि सिद्धबाड़ी निवासी भगवान दास ने 9 सितंबर 2014 को पुलिस चौकी योल में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 8 सितंबर 2014 की रात को सुनील कुमार, रमन कुमार, दुर्गा दास और शांति देवी गाली-गलौज करते हुए उनके घर में आ धमके। जब पीड़ित ने दरवाजा खोला तो सुनील कुमार और अन्य आरोपियों ने भगवान दास से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया और बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी से भी मारपीट की। शिकायत के आधार पर पुलिस चौकी योल में चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 323, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष के 10 गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देकर एक साल के कारावास और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।