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किसी भी फोटोयुक्त पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं मतदाता: संदीप

Wed, 27 Mar 2019 11:20 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Mar 2019 11:20 PM IST
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किसी भी फोटोयुक्त पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं मतदाता: संदीप
किसी भी फोटो युक्त पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं मतदाता: संदीप
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धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने कहा कि सभी मतदाता लोकसभा चुनाव के दौरान 19 मई को मतदान करने के लिए अपनी पहचान के लिए मतदान केंद्र पर अपना मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश वोटर कार्ड उपलब्ध न हो तो पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड के अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों की ओर से जारी की गई। फोटोयुक्त पास बुक, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई के जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में निर्वाचन विभाग के जारी मतदाता पर्ची पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी।
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