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स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी : एसडीएम
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नूरपुर (कांगड़ा)। प्रदेश में स्कूल बस हादसों को रोकने तथा बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने को एसडीएम कार्यालय नूरपुर के सभागार में निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ दूसरी बैठक हुई। अध्यक्षता एसडीएम डॉ, सुरेंद्र ठाकुर ने की। उन्होंने प्रबंधकों से कहा कि निर्धारित सीमा में वाहन चलाते सहित स्पीड गवर्नर और स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा जीपीएस लगाने में किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार के बनाए गए नियमों की कड़ाई से पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ठाकुर ने बताया कि स्कूल बसों की पहचान के लिए प्रबंधकों को अपनी स्कूल बसों तथा पट्टे पर ली गई बसों को गहरे पीले रंग से पेंट करना अनिवार्य होगा। बस के दोनों तरफ स्कूल का नाम साफ अक्षरों में लिखने के साथ-साथ पीछे और सामने बड़े-बड़े अक्षरों में स्कूल बस तथा ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्कूल बस में छात्रों की संख्या बस की क्षमता के अनुसार होने के अतिरिक्त बस के भीतर सभी बच्चों का पूर्ण विवरण लिखना भी अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि बस में पर्दे लगाने, संगीत उपकरण लगाने, मोबाइल फ़ोन सुनने, ज्वलनशील पदार्थों के रखने व अनाधिकृत व्यक्ति के बैठने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस मौके पर उन्होंने पिछले वर्ष 9 अप्रैल को नूरपुर में स्कूल बस हादसे में मारे गए बच्चों व अन्य लोगों की याद में दो मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में नूरपुर उपमंडल के निजी स्कूल के प्रबंधकों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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एसडीएम ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार के बनाए गए नियमों की कड़ाई से पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ठाकुर ने बताया कि स्कूल बसों की पहचान के लिए प्रबंधकों को अपनी स्कूल बसों तथा पट्टे पर ली गई बसों को गहरे पीले रंग से पेंट करना अनिवार्य होगा। बस के दोनों तरफ स्कूल का नाम साफ अक्षरों में लिखने के साथ-साथ पीछे और सामने बड़े-बड़े अक्षरों में स्कूल बस तथा ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि स्कूल बस में छात्रों की संख्या बस की क्षमता के अनुसार होने के अतिरिक्त बस के भीतर सभी बच्चों का पूर्ण विवरण लिखना भी अनिवार्य होगा।
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उन्होंने बताया कि बस में पर्दे लगाने, संगीत उपकरण लगाने, मोबाइल फ़ोन सुनने, ज्वलनशील पदार्थों के रखने व अनाधिकृत व्यक्ति के बैठने पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस मौके पर उन्होंने पिछले वर्ष 9 अप्रैल को नूरपुर में स्कूल बस हादसे में मारे गए बच्चों व अन्य लोगों की याद में दो मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस बैठक में नूरपुर उपमंडल के निजी स्कूल के प्रबंधकों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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