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Kangra News: अश्लील हरकतें करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास

Fri, 19 Sep 2025 01:20 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 01:20 AM IST
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20 years rigorous imprisonment for committing obscene acts
धर्मशाला। जिले के एक अस्पताल में एक्स-रे करने के बहाने नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के आरोपी वार्ड बॉय पर दोष सिद्ध होने पर दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट धर्मशाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन मित्तल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पुलिस थाना कांगड़ा में जनवरी 2021 काे मामला दर्ज हुआ था। इसमें पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी इलाज के लिए अस्पताल गई थी और वहां एक युवक ने स्वयं को एक्सरे मशीन का ऑपरेटर बताकर उसको कमरे के अंदर ले जाकर उसके साथ जबरन गलत हरकत की। इसी दौरान पीड़िता की मां कमरे में पहुंची और बेटी को बाहर निकाला। इसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। मामले की जांच के उपरांत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा- 6 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त जिला न्यायवादी नवीन राही ने पक्ष रखा। सभी गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई। संवाद
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