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चुनावी खर्च का रखना होगा रिकार्ड

Sun, 15 Oct 2017 06:59 PM IST
Updated Sun, 15 Oct 2017 06:59 PM IST
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चुनावी खर्च का रखना होगा रिकार्ड
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सीपी वर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। उन्हें विस चुनावों में व्यय को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
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सीपी वर्मा ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी का चुनावी खर्च 28 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को अलग-अलग रजिस्टर लगाकर प्रतिदिन के खर्च का ब्योरा उनमें दर्ज करना अनिवार्य होगा। उन्हें ये रजिस्टर व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले चुनावी खर्च के लिए नया बैंक खाता खोलना होगा। खाता उम्मीदवार के नाम पर या चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। चुनाव के दौरान तमाम खर्चों का भुगतान इसी खाते से केवल चेक से होगा। चुनाव अभियान में यदि किसी एक मद पर 20 हजार से कम खर्च किया जाता है तो उसका भुगतान नकद किया जा सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 16 अक्तूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । नामांकन प्रात: 11 बजे से सायं 3 बजे तक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रत्याशी को नामांकन के समय अथवा नामांकन की आखिरी तिथि 23 अक्तूबर सायं 3 बजे से पहले पार्टी के अध्यक्ष अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी का स्याही से हस्तलिखित प्राधिकार पत्र रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना होगा। नामांकन पत्रों की जांच 24 अक्तूबर को होगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उम्मीदवार के लिए स्टार प्रचारक की जनसभा एवं यात्रा व्यय से जुड़े नियमों सहित चुनावों से जुड़े अन्य सभी खर्चों को लेकर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया।
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‘सुविधा’ एप से मिलेगी रैलियों की स्वीकृति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार राजनीतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनावी रैलियों और चुनाव से जुड़ी अनुमतियों के लिए ‘सुविधा’ एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा इसकी अनुमति भी ऑनलाइन ही होगी।

पोस्टर-बैनर लगाने को अनुमति जरूरी
निजी संपत्तियों पर पार्टियों अथवा उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर या अपील लिखने से पूर्व संबंधित संपत्ति मालिक की अनुमति जरूरी होगी। राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों की ओर से होर्डिंग इत्यादि लगाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति के लिए निवेदन पर सभी को समान अवसर देेते हुए अनुमति दी जाएगी।
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