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Kangra News: नशा तस्करी के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Tue, 10 Dec 2024 07:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 10 Dec 2024 07:40 AM IST
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10 years rigorous imprisonment to drug smuggling convict
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला, एक लाख जुर्माना
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पालमपुर थाना के तहत डोकूहाला में वैन से जब्त की थी 1.110 किलोग्राम चरस
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश चौहान की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप दोष सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस थाना पालमपुर की टीम 15 फरवरी, 2023 को जांच अधिकारी चमन लाल के नेतृत्व में गश्त और यातायात जांच पर थी। शाम करीब 4:30 बजे पुलिस टीम पट्टी-बडेहर रोड से गुजर रही थी। इस दौरान कृषि विश्वविद्यालय होल्टा टांडा पालमपुर के निकट डोकूहाला में एक वैन सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। वैन का चालक पुलिस को देखकर घबरा गया और वाहन स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने वैन रुकवाकर चालक से पूछताछ की। चालक रवि कुमार निवासी पालमपुर की वैन की तलाशी के दौरान हल्के हरे और सफेद रंग का एक कैरी बैग बरामद हुआ। बैग के अंदर से पारदर्शी पॉलीथिन में लिपटा हुआ काले रंग का छड़ी के आकार का पदार्थ मिला। पुलिस ने अनुभव और गंध के आधार पर इसे चरस पाया। बरामद चरस का कुल वजन 1.110 किलोग्राम था। मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाहों को पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने रवि कुमार को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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