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HP High Court: अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मियों से नहीं होगी रिकवरी, हाईकोर्ट से मिली राहत
Tue, 11 Mar 2025 08:43 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 11 Mar 2025 08:43 PM IST
सार
शिक्षा निदेशालय की ओर से रिकवरी नोटिस प्राप्त करने वाले 500 से अधिक कर्मियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों से रिकवरी पर रोक लगा दी है। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिकवरी नोटिस प्राप्त करने वाले 500 से अधिक कर्मियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सरकार ने इस मामले में जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। एक अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार की ओर से जारी 27 फरवरी की अनुबंध सेवाकाल के दौरान प्राप्त वित्तीय लाभ की रिकवरी आदेश को लेकर रोक लगा दी है। अनुबंध कर्मियों को वर्ष 2003 के बाद दिए गए संविदात्मक लाभ को सरकार ने वापस लेने की अधिसूचना जारी की है। शिक्षा निदेशक ने इस आदेश की अनुपालना करते हुए 3 मार्च को सभी स्कूल प्रिंसिपलों को नोटिस जारी किए हैं। अब अदालत के आदेश के बाद वरिष्ठता का लाभ लेने वालों से रिकवरी नहीं की जाएगी। उधर, महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत से इस पर जवाब देने का समय मांगा। अदालत ने जवाब दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ताओं ने सरकार की भर्ती की शर्तें, कर्मचारी सेवा अधिनियम 2024 सहित 27 फरवरी की अधिसूचना और 3 मार्च 2025 के आदेशों को चुनौती दी है।
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