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HP High Court : हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला व्यक्ति दोबारा नौकरी पाने का हकदार, जानें

Sat, 20 Sep 2025 03:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 20 Sep 2025 03:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोबारा नौकरी पाने का हकदार है, भले ही उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो। जानें पूरा मामला...

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HP High Court said a person who has taken voluntary retirement is entitled to get a job again
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशनधारक पुलिस हेड कांस्टेबल को दोबारा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में कहा कि पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोबारा नौकरी पाने का हकदार है, भले ही उसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो। अदालत ने कहा कि यह नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें क्षतिपूर्ति या अमान्य ग्रेच्युटी के साथ सेवा मुक्त किया गया हो न कि उन लोगों पर जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली हो। अदालत ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर विचार करने और पुनः नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

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याचिकाकर्ता प्रेमलाल राव 1986 में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुए। बाद में उन्हें हेड कांस्टेबल और फिर 2010 में सहायक उप निरीक्षक ( एएसआई) के पद पर पदोन्नति किया गया। 2012 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया, जिसे विभाग ने स्वीकार कर दिया। वर्ष 2014 में उन्होंने पंजाब पुलिस नियम 12.25 के तहत पुनः रोजगार के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन को विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नियम उन पर लागू नहीं होता। विभाग के इसी आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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