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HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारियों के पदोन्नति आवेदन पर 6 हफ्ते में फैसला लेने का दिया आदेश

Thu, 27 Nov 2025 06:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 27 Nov 2025 06:00 AM IST
सार

राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों को छह साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो पद पर पदोन्नति के लिए गिने जाने से संबंधित आवेदन पर प्रतिवादी विभाग को छह सप्ताह में फैसला लेने का दिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

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HP High Court orders decision on Patwaris promotion applications within Six weeks
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों को छह साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो पद पर पदोन्नति के लिए गिने जाने से संबंधित आवेदन पर प्रतिवादी विभाग को छह सप्ताह में फैसला लेने का दिया निर्देश दिया है। अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के 11 अक्तूबर के अभ्यावेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ताओं को भी दी जाएगी। 
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याचिकाकर्ता जो जिला बिलासपुर में राजस्व विभाग में पटवारी पद पर नियुक्त है, उसने अपनी छह साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो के पद पर पदोन्नति के लिए शामिल करने की मांग करते हुए प्रतिवादी विभाग के पास एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। इसके बाद ही याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया।
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हाईकोर्ट ने हरिकेश की अंतरिम जमानत तीन दिसंबर तक बढ़ाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत में आरोपी आईएएस हरिकेश मीणा की अंतरिम जमानत 3 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट रखी गई, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत के पिछले फैसले के बाद राज्य सरकार के महाधिवक्ता भी मौजूद रहे।
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