फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP High Court interim stay on transfer done on DO note of former MLA know the whole matter

HP High Court: पूर्व विधायक के डीओ नोट पर किए तबादले पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जानें पूरा मामला

Thu, 24 Jul 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 24 Jul 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट योगराज के तबादला आदेश पर रोक लगाई है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
HP High Court interim stay on transfer done on DO note of former MLA know the whole matter
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहन लाल के डीओ नोट पर किए गए तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार सहित विधायक सोहन लाल को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

विज्ञापन


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट योगराज के तबादला आदेश पर रोक लगाई है। उनका स्थानांतरण कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पूर्व विधायक के कहने पर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विपेंद्र काल्टा मामले में फैसला दिया है कि सांविधानिक पदों के तहत मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक स्थानांतरण की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
विज्ञापन


इसके अलावा मुख्य सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति इस अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता, उसके बावजूद पूर्व विधायक के डीओ नोट पर 23 जून को उनका तबादला कर दिया गया। याचिकाकर्ता को मंडी जिले के पशु चिकित्सा औषधालय कलहोड़ से नागविधार बाग स्थानांतरित किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed