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HP High Court: आउटसोर्स मामले में जवाब न देने पर सरकार को पांच हजार जुर्माना, जानें विस्तार से

Wed, 30 Jul 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 30 Jul 2025 05:00 AM IST
सार

आउटसोर्स मामले में हिमाचल सरकार को पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माना जमा किया जाता है तो उसके बाद ही आखिरी अवसर दिया जाएगा। पढ़ें पूरा मामला...

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HP High Court Government fined Rs 5000 for not responding in outsourcing case
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स मामले में सरकार और प्रतिवादियों की ओर से जवाब दायर न करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा है कि जुर्माना गलती करने वाले अधिकारी से वसूल किया जाए और यह जुर्माना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान भी जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया था लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने कहा कि अगर जुर्माना जमा किया जाता है तो उसके बाद ही आखिरी अवसर दिया जाएगा। कहा की यदि जवाब दाखिल करने में विफल रहते हैं ,तो जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। 

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