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HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश- लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा दें

Sat, 06 Dec 2025 07:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 06 Dec 2025 07:00 AM IST
सार

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा जोड़े ने हाईकोर्ट से जान के खतरे का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। जिस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

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HP High Court directs Provide protection to married couples living in a live-in relationship
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रतिवादी एसपी कांगड़ा और एसएचओ को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करें। खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करें और किसी खतरे की आशंका होने पर एक अलग निर्णय लें। अदालत ने यह आदेश सुमंगला देवी और अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से जान के खतरे का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश के निर्णयों का हवाला दिया। इसमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया था कि जहां एक साथी पहले से विवाहित है, वहां भी साथ रहने वाले व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा दी जा सकती है। याचिकाकर्ता पत्नी एक तलाकशुदा महिला है। जिसके साथ वह लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रही है। वह अपनी पहली लीगल वेडिंग पत्नी से अलग रह रहा है। इन दोनों ने अदालत में गुहार लगाई थी की इनके परिजन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

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