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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News 84-year-old woman gets bail for Rs 50000 in chitta case

Himachal News: 84 वर्षीय वृद्ध महिला को चिट्टा मामले में 50 हजार में मिली जमानत, जानें पूरा मामला

Sun, 24 Nov 2024 06:54 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sun, 24 Nov 2024 06:54 PM IST
सार

शिमला में 84 वर्षीय आरोपी वृद्ध महिला को एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।  5 नवंबर 2024 का एनडीपीएस का यह मामला बालूगंज थाना क्षेत्र का है। 

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Himachal News 84-year-old woman gets bail for Rs 50000 in chitta case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

राजधानी में एनडीपीएस के मामले में 84 वर्षीय आरोपी वृद्ध महिला को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपी पार्वती निवासी डाउनडेल, फागली, शिमला की रहने वाली है। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। 

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अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसे 50 हजार रुपये में जमानत मिल गई है। 5 नवंबर 2024 का एनडीपीएस का यह मामला बालूगंज थाना क्षेत्र का है। स्पेशल सेल की एक टीम ने शोघी बैरियर में नाका लगाया था। रात करीब 10:30 बजे पावंटा साहिब से शिमला आ रही एचआरटीसी बस को तलाशी के लिए रोका गया। इसमें सुमन, रितिक और पार्वती देवी सवार थे। इनके कब्जे से 8.330 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद हैं।
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उधर, अदालत ने मामले के अन्य आरोपी/याचिकाकर्ता रितिक की दायर जमानत याचिका को भी स्वीकार कर लिया। उसे भी न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50 हजार की राशि के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। 

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