फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal JBT teacher demand for transfer from Chamba to Sirmaur rejected

हिमाचल: जेबीटी शिक्षक की चंबा से सिरमौर तबादला करने की मांग खारिज, HC के निर्देशों के बाद विभाग ने की सुनवाई

Wed, 10 Dec 2025 07:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 10 Dec 2025 07:00 AM IST
सार

जिला चंबा में तैनात जेबीटी शिक्षक ईश्वर चंद की अंतर-जिला तबादले की मांग को हिमाचल सरकार ने खारिज कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 4 जून को जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Himachal JBT teacher demand for transfer from Chamba to Sirmaur rejected
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला चंबा में तैनात जेबीटी शिक्षक ईश्वर चंद की अंतर-जिला तबादले की मांग को खारिज कर दिया है। शिक्षक ने 5 प्रतिशत अंतर-जिला कोटा के तहत चंबा से सिरमौर तबादला करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 6 अक्तूबर को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता की लंबित प्रतिनिधि याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए और कर्मचारी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए।

विज्ञापन


निर्देशों के पालन में 21 नवंबर को याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए बुलाया गया। ईश्वर चंद ने दलील दी कि वह पांच फीसदी इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर नीति के तहत तबादले के पात्र हैं और इस संबंध में अपना प्रतिनिधित्व भी प्रस्तुत किया। हालांकि, जिला चंबा के उपनिदेशक (प्राथमिक शिक्षा) से प्राप्त टिप्पणियों में बताया गया कि जिले में कुल 2258 जेबीटी पदों में से 112 खाली पड़े हैं। वहीं जिस विद्यालय में याचिकाकर्ता तैनात हैं, वहां तीनों स्वीकृत पद भरे हुए हैं और स्कूल का नामांकन 60 है। ऐसे में शिक्षक का तबादला मध्य सत्र में बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
विज्ञापन


शिक्षा विभाग ने 4 जून को जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। किसी कर्मचारी को मनचाही जगह भेजना उसका अधिकार नहीं है, बल्कि सरकार प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार ही स्थानांतरण करती है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद स्कूल शिक्षा निदेशक ने ईश्वर चंद की अंतर-जिला तबादले की मांग को अस्वीकार्य मानते हुए खारिज कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed