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Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश- दो साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले वन रक्षकों को उच्च वेतनमान
Thu, 19 Jun 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 19 Jun 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से वन रक्षकों को राहत मिली है। हाईकोर्ट में करीब 300 वन रक्षकों ने उच्चतम वेतनमान लाभ को लेकर याचिकाएं दायर की थी। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन रक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उनकी दो साल की नियमित सेवा पूरी होने की तारीख से 30,400 रुपये का उच्च वेतनमान चार सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।
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हाईकोर्ट में करीब 300 वन रक्षकों ने उच्चतम वेतनमान लाभ को लेकर याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने 6 सितंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार वन रक्षक के रूप में दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान दिए जाने की मांग की थी, जो कि संशोधित वेतन नियमों 2022 का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं को अनुबंध के आधार पर वन रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
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दो साल बाद विभाग ने उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। नियमित होने पर इन्हें 21300 रुपये के वेतनमान पर रखा गया था। न्यायालय ने पाया कि ऐसा लाभ पहले ही मोहित शर्मा और राकेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश मामलों के निर्णयों में दिए गई हैं। इन फैसलों में भी इसी तरह के मामलों में कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था।
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