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HP High Court: ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए नियम नहीं, प्रतिवादियों को नोटिस; जानें पूरा मामला

Tue, 29 Apr 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 29 Apr 2025 05:00 AM IST
सार

सोमवार को प्रतिवादी रिबाल्टा मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और राइट इमेज इंटरनेशनल समेत अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। जानें पूरा मामला...

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Himachal High Court No rules for films released on OTT notice to defendants
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए पूर्व प्रमाणन और सेंसरशिप का कोई नियम, प्रावधान और दिशा-निर्देश न होने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को प्रतिवादी रिबाल्टा मीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और राइट इमेज इंटरनेशनल समेत अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने प्रतिवादियों को अगली सुनवाई में जवाब दायर करने को कहा है। अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

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याचिका में बताया गया कि ओटीटी पर बिना नियमों-प्रावधानों के सामग्री दिखाई जा रही है, जिससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है। अदालत से इस तरह की सामग्री दिखाने के लिए प्रतिवादियों से नियम बनाने की मांग की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जिस तरह से फिल्मों को रिलीज करने से पहले सेंसरशिप बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है, उसी तरह से ओटीटी पर भी फिल्में रिलीज करने के लिए नियम और प्रावधान बनाए जाएं।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि मैंने गांधी को क्यों मारा फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है। यह पिछले दो सालों से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ओटीटी पर गलत तरीके से फिल्में दिखाए जाने पर स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय नायकों और महान नेताओं का अपमान हो रहा है। ऐसा गलत दृश्य दिखाना भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत अपराध है। साथ ही संविधान की धारा अनुच्छेद 51 ए और बी का उल्लंघन है। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि प्रतिवादियों को राष्ट्रीय नायकों और महान नेताओं का अपमान करने की प्रथा को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करे।

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2023 में हलफनामा दायर कर बताया था कि आईटी नियम 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए पूर्व प्रमाणन और सेंसरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ओटीटी पर दिखाई जा रही सामग्रियों पर चिंताओं को दूर करने के लिए नए नियमों को बनाने पर काम किया जा रहा है।
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