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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court issues notice to state government and Solan Municipal Corporation

HP High Court: हाईकोर्ट का राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को नोटिस, जवाब मांगा

Thu, 26 Sep 2024 07:52 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 26 Sep 2024 07:52 PM IST
सार

हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को यह निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में इस मैदान को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के आयोजन के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति न दी जाए।

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Himachal High Court issues notice to state government and Solan Municipal Corporation
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को नोटिस जारी कर सोलन के ठोडो मैदान को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल न करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में जवाबतलब किया है।

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यह आदेश न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने तिलक राज शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिया है।

इस याचिका में दिए तथ्यों के मुताबिक 15 से 22 सितंबर 2024 तक निजी तौर पर बनाए प्रतिवादियों में युवा मंडल और एक बैंक को उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम के लिए ठोडो मैदान में आयोजित करने को नगर निगम की तरफ से मंजूरी दी गई। इसमें याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सार्वजनिक संपत्ति का व्यवसायीकरण करना कानूनन गलत है। ठोडो ग्राउंड का लाभ क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, स्कूली बच्चों और खिलाड़ियों की ओर से उठाया जा रहा है।
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि राज्य सरकार और नगर निगम सोलन को यह निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में इस मैदान को व्यक्तिगत कार्यक्रमों के आयोजन के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति न दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते में होगी।

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