हिमाचल हाईकोर्ट: तलाकशुदा पत्नी के दोबारा शादी नहीं करने तक भरण-पोषण पाने का पूरा हक
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 11 Aug 2026 06:15 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने पति की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि तलाक होने के बाद भी पत्नी जब तक दूसरी शादी नही कर लेती, तब तक उसे अपने पूर्व पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का पूरा कानूनी अधिकार है।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क